New Guidelines for Private Coaching Centres: प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स की मनमानी अब नहीं चलेगी दरअसल प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स अपनी मनमानी नहीं कर पाए इसके लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है और इन पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है।
इसके लिए प्राइवेट सेंटर्स को रजिस्ट्रेशन करना होगा इसके साथ सरकार ने यह भी कहा है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों का कोचिंग में नामांकन भी नहीं होगा 16 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे ही कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन ले पाएंगे। इन गाइडलाइंस में कोचिंग सेंटर्स संचालकों की मनमानी फीस को लेकर भी रूल बनाए गए हैं वह मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे जो आदेश नहीं मानेगा उन पर ₹100000 के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। JEE या NEET की तैयारी करें छात्रों के बीच बढ़ते सुसाइड मामलों को देखकर लिया है।
क्या है नई गाइडलाइन ?
गाइडलाइन के मुताबिक IIT JEE, MBBS, NEET जैसे प्रोफेशनल कोर्य के लिए कोचिंग सेंटर्स के पास फायर और सुरक्षा संबंधी NOC होना जरुरी है। कोचिंग सेंटर्स की ओर से एग्जाम और सफलता के दबाव की स्थिति में बच्चों को काउंसलिंग कराने और उनकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए सहायता भी दी जाएगी।
New Guidelines for Private Coaching Centres: कोचिंग सेंटर पर लगाम कसना बेहद जरुरी
दरअसल जगह-जगह मनमानी फीस वसूली करने के लिए इस तरह के कोचिंग सेंटर खुल गए हैं ऐसे में इन पर लगाम कसना बेहद जरूरी हो गया है बिना रजिस्ट्रेशन कोचिंग सेंटर्स खोलने और नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान है पहली बार आदेश का उल्लंघन के लिए 25000 दूसरी बार 1 लाख और तीसरी बार अपराध के लिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के साथ भारी जुर्माना के लिए तैयार रहना होगा।