Aadhaar Card: EPFO ने अपने करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, इसके तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ की डॉक्यूमेंट लिस्ट से बाहर कर दिया है। EPFO ने कहा है कि अब जन्म तिथि के Proof में आधार को वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा, इसको लेकर एक सर्कुलर भी जारी किया गया है।
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Aadhaar Card: Aadhaar को नहीं माना जाएगा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ
सर्कुलर की मानें तो ईपीएफओ से संबंधित कामकाज के दौरान जन्मतिथि या डेट ऑफ बर्थ में अपडेट करने के लिए भी आधार को स्वीकार्य डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट से हटाया जा रहा है, इसके साथ ही सर्कुलर में EPFO ने कहा कि आधार कार्ड जिसे कई लाभार्थियों द्वारा डेट ऑफ बर्थ सबूत माना जा रहा था अब मुख्य रुप से एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टूल है, न कि बर्थ प्रूफ।
बता दें की इससे पहले UIDAI ने 22 दिसंबर, 2023 को सर्कुलर में कहा था कि आधार नंबर का इस्तेमाल वेरिफिकेशन के बाद किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए किया जा सकता है, इस वजह से ये तिथि प्रमाणित नहीं है।