Rajasthan Govt Job: दो से ज्यादा बच्चे वाले लोगों को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी राजस्थान के इस नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी और यह चर्चा का विषय बन गया है। बतादें की राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर ऐसा नियम पहले से लागू है जिन लोगों के दो से ज्यादा बच्चे हैं वह ना तो चुनाव लड़ सकते हैं और अब ये नियम सरकारी नौकरी के लिए भी लागू हो गई है।
ऐसे में वह सरकारी नौकरी की तैयारी भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह सरकारी नौकरी के पात्र नहीं है तो उनके लिए एक बड़ा झटका है चलिए आज इस आर्टिकल में हम आपको बताते हैं कि पहले से किन-किन राज्यों में ऐसे नियम लागू है।
दो बच्चों की नीति
- मध्य प्रदेश में साल 2001 से दो बच्चों का कानून लागू है मध्य प्रदेश सिविल सर्विस नियम के मुताबिक अगर 26 जनवरी 2001 से पहले किसी के तीसरे बच्चे का जन्म हुआ तो वह सरकारी नौकरी में नहीं जा सकता। उच्च न्यायालय सेवाओं में भी नियम है।
- यूपी से सटे उत्तराखंड में दो से ज्यादा बच्चे होने पर जिला पंचायत और ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी का सदस्य नहीं बनने दिया जाता।
- आंध्र प्रदेश तेलंगाना के पंचायती राज कानून के हिसाब से अगर किसी को 30 में 1994 से पहले दूसरे ज्यादा बच्चे हुए हैं तो वह स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सकता ।
- राजस्थान में 2 से ज्यादा बच्चे हो तो सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 के हिसाब से अगर किसी के दो से ज्यादा बच्चे हैं तो वह महिला या पुरुष कोई भी पंचायत सदस्य के रूप में चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर दोनों में से कोई एक बच्चा दिव्यांग है तो कानून छूट मिलती है।
- इसकी तरह महाराष्ट्र में अगर किसी के दो से ज्यादा बच्चे हैं तो वह ग्राम पंचायत नगर निगम जैसे चुनाव में नहीं लड़ सकता। महाराष्ट्र सिविल सर्विस नियम के हिसाब से भी दूसरे ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी।
- गुजरात की बात करें तो वहां 2005 में कुछ कानून में बदलाव किया गया इसके बाद दो से ज्यादा बच्चे वालों को पंचायत नगर पालिकाओं और नगर निगम में चुनाव लड़ने से रोका गया।
- उड़ीसा जिला परिषद एक्ट में 1992 में एक्ट बदलाव हुआ इसके बाद दूसरे ज्यादा बच्चे होने पर पंचायत या नगर निगम में कोई पोस्ट नहीं मिलती।
- असम राज्य में जनसंख्या नीति पहले से लागू हुआ साल 2019 में बीजेपी सरकार ने कानून बनाया था कि जिनके दो से ज्यादा बच्चे होंगे वह 1 जनवरी 2021 के बाद सरकारी नौकरी पा सकेंगे।
Rajasthan Govt Job: यूपी सरकार ने पेश किया था ड्राफ्ट
आपको जानकारी होगी कि उत्तर प्रदेश में विधि आयोग में भी एक ड्राफ्ट तैयार किया था जिसके मुताबिक दूर से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय में चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। इसमें सरकारी योजनाओं का लाभ न दिए जाने का भी जिक्र है।
Supreme Court: 2 से है ज्यादा बच्चे तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, कोर्ट का आदेश
ड्राफ्ट में कहा गया था कि दो बच्चों के मानदंड को अपनाने वाले लोगों को सरकारी नौकरी करने वालों को पूरी सेवा में मातृत्व या पितृत्व के दौरान दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलेगी इसके अलावा राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पूरे वेतन और भक्तों के साथ 12 महीने की छुट्टी और नियोक्ता की योगदान कोर्स में तीन प्रतिशत की वृद्धि की बात की गई है।