Electoral Bonds: SBI को चुनाव आयोग ने दी हिदायत, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सुनवाई पर SC की कार्रवाई

Electoral Bonds: चुनावी चन्दें के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी शेयर करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने स्टेट बैंक से अगले 3 दिन में बॉन्ड के यूनिक नंबर सहित सभी जानकारी निर्वाचन आयोग से शेयर करने की बात कही है । आयोग को हिदायत दी गई है कि बैंक से मिली जानकारी फौरन वेबसाइट पर अपलोड करें और जनता को उसका लाभ उठाने दे। इस मामले पर बैंक के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि हमने आदेश को जिस तरह समझा उसी तरह पालन किया।

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सुप्रीम कोर्ट की एसबीआई को फटकार

आपके आदेश और हमारे समझने में कोई गलतफहमी हो गई है पूरी जानकारी साझा करने के लिए हमने वक्त मांगा था जिस पर सीजेआई जस्टिस डिवाइस चंद्रचूड़ ने कहा पिछले सुनवाई में एसबीआई को नोटिस जारी किया गया था क्योंकि हमने आदेश में पूरी जानकारी देने के लिए कहा था लेकिन एसबीआई ने बॉड नंबर नहीं दिया। एसबीआई पूरे आदेश का पालन करें सभी बॉड के यूनिक नंबर यानि अल्फा न्यूमैरिक नंबर निर्वाचन आयोग को मुख्य कारण हमें साफ करते हैं।

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Electoral Bonds: सीजेआई ने कहा 3 दिन मे दे डाटा

इस पर हर साल में ने कहा कि जहां तक बॉड के नंबर की बात है हमें कोई परेशानी नहीं है शेयर करने में हम दे देंगे एसबीआई से पूछा कि किस फॉर्मेट पर आप इलेक्ट्रोल बॉड के डाटा को रखते हैं अल्फान्यूमैरिक रखने का क्या मतलब था क्या यह सुरक्षा को लेकर था या कुछ और अगर बंद को बनाया जाता है तो कैसे पता चलता है कि वह फेक नहीं है इस पर साल्वे ने कहा कि हम धनराशि का पता लगते हैं सीजेआई आगे पूछा अगर बॉड को बुलाया जाता है तो पता कैसे चलता है।

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