Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने वोट के बदले नोट मामले में अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में पांच जजों की संवैंधानिक पीठ के 1998 वाले फैसले को पलट दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि संबंध में सांसदों को राहत देने पर सहमत नहीं है। अदालत ने कानून के संरक्षण में सांसदों को छूट देने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को घूस की छूट नहीं दी जा सकती।
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Supreme Court: 1998 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डिवाई चंद्रचूड़ की अगवाई वाले जजों की संवैधानिक बेंच इस मामले में सुनवाई की। पीठ ने कहा कि वोट के लिए नोट लेने वालों पर केस होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के साथ जजों की बेंच ने सोमवार को 1998 के फैसले को खारिज कर दिया चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में सुनवाई के बाद 5 अक्टूबर 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया था ।
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सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में दिए अपने फैसले में कहा था कि एमपी और एमएलए को सदन में वोट और बयान के बदले कैश के मामले में मुकदमा चलाने में छूट है।